CSSS: उच्चतर शिक्षा विभाग ने महाविद्यालय और विवि के छात्रों के लिए शुरू की केंद्रीय सेक्टर छात्रवृत्ति योजना
केंद्रीय सेक्टर छात्रवृत्ति योजना के तहत पात्र अभ्यर्थी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन माध्यम में आवेदन कर सकते हैं।
Abhay Pratap Singh | September 13, 2024 | 12:09 PM IST
नई दिल्ली: उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय की ओर से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए केंद्रीय सेक्टर छात्रवृत्ति योजना (Central Sector Scheme of Scholarship / CSSS) की शुरुआत की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल scholarships.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
सीबीएसई द्वारा जारी नोटिस में कहा गया कि, वर्ष 2024 - 2025 में नई छात्रवृत्ति और नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 तय की गई है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी गई है।
इसके अलावा, सभी अभ्यर्थियों को समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करने तथा संस्थानों (यदि अपेक्षित हो तो संस्थान को मूल दस्तावेज दिखाएं) से अपने ऑनलाइन आवेदन सत्यापित कराने की सलाह दी जाती है। सीबीएसई बोर्ड ने नोटिस में आगे कहा कि संस्थानों से आवेदन सत्यापित नहीं कराने पर आवेदन अमान्य समझा जाएगा।
वर्ष 2024-25 के लिए “महाविद्यालय व विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों हेतु केंद्रीय सेक्टर छात्रवृत्ति योजना”, वर्ष 2023 के लिए प्रथम नवीनीकरण, वर्ष 2022 के लिए द्वितीय नवीनीकरण, वर्ष 2021 के लिए तृतीय नवीनीकरण और वर्ष 2020 के लिए चतुर्थ नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल http://scholarships.gov.in पर उपलब्ध है।
संस्थान स्तर सत्यापन के आयोजन की अंतिम तिथि 15 नवंबर और एसएनओ स्तर पर सत्यापन 30 नवंबर को किया जाएगा। स्नातक स्तर पर कॉलेज और विश्वविद्यालय के पहले तीन सालों के लिए छात्रवृत्ति की राशि 1,000 रुपये प्रति माह तय की गई है। वहीं, स्नातकोत्तर (PG) स्तर पर यह राशि 2,000 रुपये प्रति माह होगी।
सीबीएससी ने केंद्रीय सेक्टर छात्रवृत्ति योजना को लेकर जारी नोटिस में बताया कि संस्थान के सभी नोडल अधिकारियों से उनके संस्थान के लॉगिन पर ऑनलाइन आवेदनों का समय से सत्यापन (सत्यापित/ त्रुटि/ अस्वीकार) करने का अनुरोध किया है। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए छात्रों को विशेष रूप से अपने नाम पर बैंक खाते खोलने की आवश्यकता होगी।
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