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RTE Bihar Admission 2026-27: आरटीई बिहार एडमिशन के लिए आवेदन डेट 15 फरवरी तक बढ़ी, संशोधित शेड्यूल जारी

Santosh Kumar | February 5, 2026 | 01:13 PM IST | 2 mins read

वेरिफाइड आवेदनों के लिए ऑनलाइन स्कूल अलॉटमेंट 23 फरवरी को लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा, जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होगा।

माता-पिता अपने बच्चों की ओर से ऑफिशियल वेबसाइट gyandeep-rte.bihar.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं। (इमेज-आधिकारिक वेबसाइट)
माता-पिता अपने बच्चों की ओर से ऑफिशियल वेबसाइट gyandeep-rte.bihar.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं। (इमेज-आधिकारिक वेबसाइट)

नई दिल्ली: बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षा के अधिकार (आरटीई) एक्ट के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर मुफ्त एडमिशन देने की प्रक्रिया में 2026-27 एकेडमिक सेशन के लिए बड़े बदलाव किए हैं। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। यह फैसला आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, वंचित समूहों और अनाथ बच्चों के लिए एक शानदार मौका है। माता-पिता अपने बच्चों की ओर से ऑफिशियल वेबसाइट gyandeep-rte.bihar.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं।

रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18 फरवरी, 2026 तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद, वेरिफाइड आवेदनों के लिए ऑनलाइन स्कूल अलॉटमेंट 23 फरवरी को लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा, जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होगा।

RTE Bihar Admission 2026-27: आरटीई बिहार एडमिशन डेट

चुने गए स्टूडेंट्स का प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन 24 फरवरी से 10 मार्च के बीच पक्का किया जाएगा। माता-पिता को अलॉट किए गए स्कूल में जाना होगा, जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे और एडमिशन प्रोसेस पूरा करना होगा।

यह बदला हुआ शेड्यूल आरटीई एक्ट 2009 की धारा 12(1)(c) के अनुसार है, जो आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित बच्चों को जाने-माने प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देता है। पात्रता मानदंड में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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RTE Bihar Admission 2026-27: आरटीई बिहार एडमिशन पात्रता

आरटीई बिहार प्रवेश फॉर्म भरने के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समुदायों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों जैसे वंचित समूहों से संबंधित बच्चे अप्लाई करने के लिए पात्र हैं, बशर्ते उनकी सालाना पारिवारिक आय 1 लाख रुपये से अधिक न हो।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सभी जातियों के बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम हो। अनाथ बच्चे भी पात्र हैं, और ऐसे मामलों में आय प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य नहीं है।

आयु मानदंड के अनुसार, प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष है, जिसकी गणना 1 अप्रैल, 2026 तक की जाएगी। 2 अप्रैल, 2018 और 1 अप्रैल, 2020 के बीच जन्मे बच्चे आरटीई बिहार प्रवेश 2026-27 के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

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