Punjab News: छात्रा को गलत तरीके से छूने के आरोप में शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज

पीड़ित छात्रा ने घटना की सूचना गणित के शिक्षक और अपने माता-पिता को दी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

पीड़िता कक्षा 7वीं की छात्रा है। (प्रतीकात्मक-फ्रीपिक)

Press Trust of India | October 30, 2024 | 05:18 PM IST

नई दिल्ली: पंजाब राज्य के होशियारपुर में स्थित एक सरकारी स्कूल के शिक्षक के खिलाफ 12 वर्षीय एक छात्रा को ‘‘गलत तरीके’’ से छूने के आरोप में यौन अपराधों से बच्चो का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बुधवार (30 अक्टूबर ) को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि यह घटना 19 अक्टूबर की है जब अंग्रेजी के शिक्षक ने कक्षा 7वीं की छात्रा को कथित तौर पर मध्यावकाश के दौरान स्कूल के ‘आर्ट एंड क्राफ्ट’ कक्ष में बुलाया। उसने बताया कि आरोपी शिक्षक नियमित कक्षों की जगह इस कक्ष में पढ़ाता था।

Also read JNUSU ने 47 छात्राओं के यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच में प्रक्रिया के उल्लंघन का आरोप लगाया

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने छात्रा को केला दिया और अनुचित टिप्पणी की। उसने बताया कि इसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर छात्रा की कमर पकड़ी और उसे अपनी ओर खींचा। लड़की ने घटना की सूचना गणित के शिक्षक और अपने माता-पिता को दी जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने बताया कि शिक्षक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 और पॉक्सो की धारा 10 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उप निरीक्षक रमनदीप कौर ने बताया कि शिक्षक फरार है और उसे पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है।

[

विशेष समाचार

]
[

नवीनतम शिक्षा समाचार

]