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Noida News: बच्ची से ‘डिजिटल’ दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा, स्कूल पर भी 10 लाख का जुर्माना

Press Trust of India | August 13, 2025 | 11:57 AM IST | 2 mins read

अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2018 में सूरजपुर क्षेत्र में स्थित निजी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची के साथ चंडीदास ने डिजिटल दुष्कर्म किया था।

विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपी पर 24 हजार का जुर्माना भी लगाया है। (प्रतीकात्मक-फ्रीपिक)
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपी पर 24 हजार का जुर्माना भी लगाया है। (प्रतीकात्मक-फ्रीपिक)

नोएडा: जनपद गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर थाना क्षेत्र के एक नामी स्कूल में साल 2018 में साढ़े तीन साल की बच्ची से ‘डिजिटल’ रेप करने वाले चंडीदास को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि उस पर 24 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

अदालत ने निजी स्कूल पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस घटना के बाद स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगा था कि मामले की जानकारी होने के बाद कार्रवाई करने के बजाय उसने दो दिन तक मामले को दबाने का प्रयास किया।

स्कूल प्रबंधन ने इस मामले को रफादफा करने के लिए बच्ची के माता-पिता पर भी दबाव बनाया गया था। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी ने बताया कि तैराकी सिखाने के दौरान चंडीदास ने डिजिटल दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।

स्कूल की बच्ची के साथ डिजिटल दुष्कर्म

आरोपी तब बतौर लाइफ गार्ड तरणताल के पास तैनात था। चंडीदास मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2018 में सूरजपुर क्षेत्र में स्थित निजी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची के साथ चंडीदास ने डिजिटल रेप किया था।

गिरफ्तारी के बाद अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के वकीलों की बहस के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया तथा उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उसे 24 हजार रुपए का अर्थ दंड भी दिया।

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निजी स्कूल पर 10 लाख रुपये का जुर्माना

अदालत ने निजी स्कूल को भी घोर लापरवाही के लिए उत्तरदायी माना और उसे आदेश की तारीख से एक महीने के भीतर 10 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। यह रकम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में जमा करनी होगी।

यह राशि पीड़ित बच्ची और उसके परिवार को प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। बता दें कि डिजिटल रेप दो शब्द डिजिट और रेप से बना है। डिजिट का आशय यहां उंगली, अंगूठा, पैर की उंगली से है। डिजिटल रेप से जुड़ी घटनाओं में आरोपी अंगुलियों या अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं।

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