नीट पीजी काउंसलिंग के वायरल शेड्यूल में सभी राउंड की इवेंट डेट्स की जानकारी दी गई है। इसके अनुसार, राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 20 अक्टूबर तक चलेगी।
Santosh Kumar | October 11, 2024 | 04:06 PM IST
नई दिल्ली: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) द्वारा नीट पीजी 2024 काउंसलिंग राउंड 1 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया चल रही है। हालांकि, उम्मीदवार अभी भी नीट पीजी काउंसलिंग के आधिकारिक शेड्यूल का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच, नीट पीजी काउंसलिंग शेड्यूल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर वायरल हो रहा है, जिससे उम्मीदवार असमंजस में हैं कि यह शेड्यूल असली है या फर्जी?
जानकारी के मुताबिक, यह शेड्यूल नीट पीजी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के वॉट्सऐप पर शेयर किया गया है। ऐसे में उम्मीदवारों को लग रहा है कि या तो यह शेड्यूल फर्जी है या फिर लीक हो गया है। हालांकि, इस पर कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया है।
नीट पीजी काउंसलिंग के वायरल शेड्यूल में सभी राउंड की तिथियां दी गई हैं। इसके अनुसार, राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन 20 अक्टूबर तक चलेगा। हालांकि, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर शेड्यूल की पुष्टि होने तक प्रतीक्षा करें।
नीट पीजी काउंसलिंग 2024 राउंड 1 के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 सितंबर से जारी है। उम्मीदवारों को आधिकारिक पोर्टल mcc.nic.in पर लॉगिन क्रेडेंशियल के रूप में नीट पीजी रोल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करना होगा।
पंजीकरण के बाद, उम्मीदवारों को काउंसलिंग शुल्क का भुगतान करना होगा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके बाद उम्मीदवारों को चॉइस-फिलिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा, जहां वे वरीयता क्रम में अपने पसंदीदा कॉलेज और पाठ्यक्रम का चयन करेंगे।
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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट 25 अक्टूबर को नीट पीजी 2024 रिजल्ट विवाद पर सुनवाई कर सकता है। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, कोर्ट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।
नीट पीजी 2024 याचिका में अभ्यर्थियों ने परीक्षा पैटर्न में अंतिम समय में किए गए बदलाव और नतीजों में पारदर्शिता की कमी पर चिंता जताई है। नीट पीजी 2024 परीक्षा 11 अगस्त को आयोजित की गई थी और इसके नतीजे 23 अगस्त को जारी किए गए थे।
नीट पीजी 2024 के नतीजे कई वजहों से विवादों में हैं। ऐसे में मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने अभी तक काउंसलिंग शेड्यूल जारी नहीं किया है। काउंसलिंग शेड्यूल को अंतिम रूप देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर निर्भर हो सकता है।