SSC CHSL 2025 Tier 1 Exam: एसएससी ने ‘स्वयं स्क्राइब’ सुविधा के लिए नए सिरे से पंजीकरण प्रक्रिया की शुरू

Abhay Pratap Singh | November 5, 2025 | 12:26 PM IST | 2 mins read

आयोग ने नोटिस में बताया कि, स्क्राइब पंजीकरण को आधार प्रमाणीकरण के साथ एकीकृत कर दिया गया है, जिससे पिछले सभी स्क्राइब पंजीकरण रद्द कर दिए गए हैं।

‘स्वयं स्क्राइब’ के लिए 8 नवंबर तक पंजीकरण कर सकते हैं। (प्रतीकात्मक-फ्रीपिक)

नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर (CHSL) 2025 टियर 1 परीक्षा में “स्वयं स्क्राइब” सुविधा का लाभ उठाने वाले उम्मीदवारों के लिए नए सिरे से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in के माध्यम से अपने स्क्राइब के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।

स्क्राइब पंजीकरण को अब आधार प्रमाणीकरण के साथ एकीकृत कर दिया गया है। इसलिए, पंजीकरण कराने या स्क्राइब के रूप में काम करने के इच्छुक सभी उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट पर नया पंजीकरण कराना होगा। ‘स्वयं स्क्राइब’ सुविधा के लिए आवेदन की आखिरी तिथि 8 नवंबर तय की गई है।

आधिकारिक नोटिस के अनुसार, आयोग ने “स्वयं स्क्राइब” उम्मीदवारों के लिए एक संशोधित प्रक्रिया शुरू की है। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी मौजूदा स्क्राइब पंजीकरण बंद कर दिए गए हैं और उम्मीदवारों को अब एसएससी पोर्टल के माध्यम से अपने स्क्राइब के लिए नए सिरे से पंजीकरण पूरा करना होगा।

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एसएससी सीएचएसएल 2025 टियर-1 में 'स्वयं स्क्राइब' सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक उम्मीदवारों को अपना स्क्राइब प्रवेश पास बनाने के लिए अपने स्क्राइब का पंजीकरण नंबर जमा करना होगा। स्वयं के स्क्राइब के साथ उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा अपडेट नीति के अनुसार होगी।

एसएससी ने सूचना में कहा, “जिन अभ्यर्थियों ने ‘स्वयं स्क्राइब’ का विकल्प चुना है, वे 8 नवंबर, 2025 (रात 11 बजे) तक अपना स्क्राइब ओटीआर (वन टाइम रजिस्ट्रेशन) मैप कर सकेंगे। स्क्राइब पास केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए बनाया जाएगा जो अपना स्क्राइब ओटीआर सफलतापूर्वक मैप करेंगे।”

SSC CHSL Tier 1 Exam City: सिटी स्लिप जारी

केवल वे उम्मीदवार जिन्हें आवेदन पत्र में दी गई उनकी प्राथमिकताओं में से परीक्षा शहर नहीं दिया गया है, वे आयोग की वेबसाइट पर दिए गए फीडबैक पोर्टल के माध्यम से 8 नवंबर, 2025 तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। स्लॉट उपलब्ध होने पर आयोग ऐसे उम्मीदवारों को शहर पुनः आवंटित कर सकता है।

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